भड़काऊ बातों का करें प्रकाशन
सभीराजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों प्रिंटिंग प्रैस मालिकों को कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के तहत किसी प्रकार की प्रचार सामग्री धर्म, भाषा, समाज, चरित्र हनन जाति या अन्य किसी प्रकार पर आधारित भड़काऊ या सांप्रदायिकता फैलाने वाली बातों का प्रकाशन करें। यह अपील एसडीएम एवं तोशाम विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी हवा सिंह पचार ने की है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी ने इस तरह का काम किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अक्सर चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा पंपलेट, होर्डिंग बैनर द्वारा प्रचार अभियान चलाया जाता है। उन पर किसी भी प्रकार की भड़काने वाली बातें छपने की आशंका बनी रहती है। इससे चुनाव के शांतिपूर्वक संपन्न होने में बाधा बनती है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रिंटिंग प्रैस का मालिक किसी प्रकार की प्रचार सामग्री छापता है तो वह अपना नाम, पते मोबाइल नंबर का पूरा विवरण प्रचार सामग्री पर दें। इतना ही उनको इसका विवरण निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि सभी प्रिंटिंग प्रैस मालिकों को छापी गई सामग्री की चार चार प्रतियां भी देना जरूरी है।
चुनावी सामग्री छपवाने पर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 के अनुसार किसी प्रकार की प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रैस का पूरा विवरण होने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। उन्होंने बताया कि नियमों के विरुद्ध प्रकाशन में प्रचार सामग्री छापने छपवाने वाले दोनों को जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा के अनुसार छह महीने की कैद या दो हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। इसलिए प्रिंटिंग प्रैस संचालक नियमों के अनुरूप ही प्रचार सामग्री का प्रकाशन करें। पचार ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में अनुचित साधनों का प्रयोग दंडनीय है। उन्होंंने बताया कि जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति का मत अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से नकद या किसी वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता या लेता है तो उसे एक साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं।
ईवीएम संचालन का दिया प्रशिक्षण
भिवानी| डीआरडीएहाल में गुरुवार को जिले की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के मास्टर ट्रेनरों को ईवीएम के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। ये मास्टर ट्रे