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बीमार पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद
पैरालाइजकीमरीज प|ी का गला काटकर हत्या करने के दोषी पति को फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायधीश रितू गर्ग ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में 10 लोगों की गवाही हुई है।
फर्कपुर की रेलवे वर्कशॉप कॉलोनी से छह अप्रैल को निवासी अरुण कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी उसकी मां फूलन देवी 15 साल से पैरालाइज से पीड़ित है। पांच अप्रैल की शाम को करीब सात बजे वह खाना खाकर फैक्टरी चला गया। छह अप्रैल की सुबह करीब सवा नौ बजे जब वह घर पहुंचा, तो उसने अपनी मां को चारपाई पर लेटे देखा, जिसका गला कटा था। पास ही खून से लथपथ चाकू पड़ा था। इसकी सूचना उसने पुलिस को दी। घर से महिला का पति शंकर लाल गायब था। सात अप्रैल को पुलिस ने शंकर लाल को काबू कर जब उससे पूछताछ की, तो पूरा मामला सुलझ गया। बयान में शंकर लाल ने कहा कि शराब के नशे में उसने सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी प|ी का गला काट दिया। वह प|ी की बीमारी से परेशान था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायधीश आठ दिसंबर को शंकर लाल को फूलन देवी की हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए शंकर लाल को उम्रकैद की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।