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बेटी से दुष्कर्म करने पर सौतेले बाप को 10 साल कैद की सजा

7 वर्ष पहले
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फास्टट्रैककोर्ट की न्यायधीश रितु गर्ग की कोर्ट ने बच्ची के दुष्कर्म करने वाले सौतेले बाप को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने करीब सात माह बाद सजा सुनाई है। जुर्माना भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शहर पुलिस जगाधरी पुलिस को बाल संरक्षण अधिकारी रीचा बुद्धिराजा ने सात जनवरी को शिकायत दी थी उन्हें सूचना मिली थी कि सृष्टि पैलेस के नजदीक स्थित निजी स्कूल में चौकीदार ने दो अनाथ बच्चों को अपने पास रखा हुआ है आरोप था कि उनका शोषण किया जा रहा है। इस पर बच्ची का मेडिकल कराया गया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्ची का शारीरिक शोषण हुआ। पुलिस ने बाल संरक्षण अधिकारी रीचा बुद्धिराजा की शिकायत पर दुर्गा गार्डन निवासी मुन्ना के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 9 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। सरकारी वकील रजनीश रायजादा ने बताया कि दुराचार के दोषी मुन्ना को दस साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना भरने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।