पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को एक साल की सजा

छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को एक साल की सजा

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
यमुनानगर | फास्टट्रैक कोर्ट की न्यायधीश रितू गर्ग की अदालत ने बीएससी प्रथम की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को एक साल सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपए का जुर्माना किया है। 18 दिसंबर को जगाधरी की महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर रही है। काॅलेज में आते जाते गोशाला कॉलोनी का दीपक उसके साथ छेड़छाड़ करता है। तंग आकर उनकी बेटी से कॉलेज जाना बंद कर दिया। तब परिजनों का इस बारे में पता चला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 354,354 डी, 506 और 11 पोक्सो एक्ट केस दर्ज कर लिया। न्यायधीश रितू गर्ग की अदालत ने आरोपी को एक साल कैद और आठ हजार रुपए का जुर्माना किया।