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पशु तस्करों को 50-50 रुपए का जुर्माना

7 वर्ष पहले
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यमुनानगर|अतिरिक्त जिलाएवं सत्र न्यायधीश रजनीश बंसल की कोर्ट ने पशु तस्करों के दो दोषियों पर कोर्ट ने 50-50 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं पुलिस पार्टी पर गाड़ी चढ़ाने के प्रयास के मामले में आरोपी बरी हो गए। क्योंकि पुलिस इस मामले में कोर्ट में ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। मामले की सुनवाई कोर्ट में करीब 10 महीने तक चली। इस दौरान सुनवाई के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की गवाही हुई। गत वर्ष 12 अक्टूबर को जगाधरी के अग्रसेन चौक पर एएसआई महेर चंद पुलिस टीम के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान पशु तस्कर पशुओं को कैंटर में भरकर यूपी की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो चालक ने पुलिस को जान से मारने की नीयत से कैंटर को पुलिस कर्मचारियों पर चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों ने पीछे की ओर कूदकर जान बचाई और एएसआई राजकुमार ने सड़क पर बेरीेकेट लगाकर कैंटर को किसी तरह से रोका था। पुलिस ने एएसआई महेंद्र चंद की शिकायत पर गो तस्करों के खिलाफ धारा केस दर्ज जांच शुरू कर दी। पशु तस्करी का दोषी करार देते हुए गुफरान सानीद पर 50-50 रुपए का जुर्माना किया है।