पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • कपाल मोचन में लोग नहीं कर सकेंगे निर्माण, नोटिफिकेशन जारी

कपाल मोचन में लोग नहीं कर सकेंगे निर्माण, नोटिफिकेशन जारी

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
कपालमोचन मेला क्षेत्र में विशेष जोन को छोड़ कर अब कोई भी रिहायशी या कमर्शियल निर्माण नहीं हो सकेगा। यहां सिर्फ मेला से संबंधित कार्य ही हो सकेंगे। प्रदेश सरकार ने कपाल मोचन मेला क्षेत्र कंट्रोल्ड एरिया के लिए डेवलेपमेंट प्लान 2021 का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस प्लान में मेला परिसर की 231 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब कपालमोचन को आधुनिक प्लानिंग के साथ विकसित किया जाएगा।

चारजोन में बांटा है कंट्रोल्ड एरिया : टाउनएंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कपालमोचन मेला परिसर को चार जोन में बांटा है जो 231 एकड़ भूमि पर लागू होगा। जनउपयोगी जोन में 2.14 प्रतिशत यानि 5 एकड़, खुले मैदान हरित पट्टी के लिए 15.58 प्रतिशत यानि 36 एकड़, विशेष जोन में 53.24 प्रतिशत यानि 123 एकड़ और प्रतिबंधित जोन में 29 प्रतिशत यानि 67 एकड़ भूमि को लिया गया है।

सड़कोंके लिए प्लानिंग नहीं : कंट्रोल्डएरिया में सड़कों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। सड़कों का जो आकार इस समय है वह भविष्य के लिए ठीक है। विभाग का मानना है कि मेला को छोड़ कर यहां इतनी भीड़ नहीं है कि सड़कों को चौड़ा किया जाए। हां सड़क के दोनों तरफ 30 मीटर हरित पट्टी छोड़ी गई है। इसके अलावा बस स्टैंड, संचार, पेट्रोल पंप, रेस्ट हाऊस अस्पताल आदि के लिए जगह का भी ख्याल रखा गया है।

नोटिफिकेशनजारी हो गया है: पचिसिया : डीटीपीडीआर पचिसिया का कहना है कि कपाल मोचन कंट्रोल्ड एरिया में शामिल 231 एकड़ भूमि के लिए फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। विशेष जोन के अलावा लोग कहीं कहीं निर्माण कार्य नहीं कर सकेंगे। नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई होगी।

नियोजिततरीके से बसेगा कपाल मोचन: फूलिया : वहीं,डीसी डॉ. एसएस फूलिया का कहना है कि अब कपाल मोचन नियोजित तरीके से बसेगा। योजना के अनुसार ही काम किए जाएंगे। जिसका सभी लोगों को फायदा होगा।

ये होगा प्लॉटों का आकार

>रिहायशी प्लॉट 50 वर्ग मीटर।>सरकार द्वारा अनुमोदित आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास या गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए आवास स्कीम में रिहायशी प्लाट 35 वर्ग मीटर। > दुकान एवं रिहायशी प्लॉट 100 वर्ग मीटर। > शॉपिंग बूथ जिनमें सामने बरामदा या पत्थर तथा ईंट का पैदल मार्ग शामिल हो के लिए 20 वर्ग मीटर। > स्थानीय सेवा उद्योग प्लॉट 100 वर्ग मीट