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शिक्षिकाओं को मिल सकेगी मन की पोस्टिंग

6 वर्ष पहले
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शिक्षा विभाग द्वारा टीचर्स के लिए नई तबादला नीति की घोषणा कर दी गई है। इससे जहां अंतर जिला तबादला प्रक्रिया शुरू होने से शिक्षक वर्ग में खुशी का माहौल है। उनके तबादले शर्तों के आधार पर होंगे।

ट्रांसफर में सीनियारिटी का मुद्दा शिक्षकों को खटक रहा है, क्योंकि आपसी सहमति के आधार पर दोनों अध्यापकों को अपने मूल जिले की सीनियारिटी छोड़नी होगी। ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। यह प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी। नए नियमों के अनुसार जिला कैडर में होने के कारण जेबीटी शिक्षकों के तबादले के साथ ही उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाती है। यानि किसी शिक्षक ने वर्ष 2004 में जेबीटी शिक्षक के पद पर नौकरी शुरू की। यदि वह वर्ष 2015 में तबादला करा लेता है तो वह 2011-12 में भर्ती हुए शिक्षकों से भी जूनियर माना जाएगा।

आपसी सहमति से तबादले की सूरत में दोनों अध्यापकों को तबादले के लिए साझे तौर पर लिखित आवेदन करना होगा। दोनों अध्यापकों में से एक अध्यापक तय समय में नए स्टेशन पर ज्वाइन नहीं करता तो दोनों अध्यापकों का तबादला रद्द हो जाएगा।

{ट्रांसफर के लिए टीचर्स को छोड़नी होगी सीनियारिटी

{15 फरवरी से 25 मार्च तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

रखी गईं हैं कुछ शर्तें

^नईतबादला नीति का शिक्षक काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। म्युचुअल ट्रांसफर के लिए कुछ शर्त रखी गई हैं। नई नीति से काफी टीचर्स को फायदा होगा। खासकर महिला टीचर्स को मनमाफिक पोस्टिंग मिल सकती है। मदनचोपड़ा, बीईओ

पतियों के आधार पर मिलेगी प्राथमिकता

जेबीटीकी ऐसी अध्यापिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पति शिक्षा विभाग के जिला काडर में कार्यरत हों या राज्य सरकार के किसी भी विभाग के जिला काडर में कार्यरत हों। नौकरी में आने के बाद शादी करने वाली अध्यापिकाओं को उनके पति या ससुराल के जिला में तबादले को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन अध्यापिकाओं के पति राज्य, केंद्र या स्थानीय निकाय में काम करते हैं, उन्हें संबंधित जिलों में तबादले में तरजीह दी जाएगी। वहीं मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रामाणिक 70 प्रतिशत विकलांग को प्राथमिकता, विधवा तलाक शुदा अध्यापिका को प्राथमिकता, कैंसर सरीखी भयावह बीमारी से पीड़ित अध्यापक, अविवाहित अध्यापिकाएं सैनिकों की प|ी को तबादलों में तवज्जो दी जाएगी।

मेरिटबनाएंगे अधिकारी

15फरवरी से 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए है तथा इसके बाद 29 मार्च तक शिक्षा अधिकारी मेरिट बनाकर निदेशालय भेजेंगे। शिक्षा विभाग की वेबसाइट से ट्रांसफर एप्लीकेशन डाउनलोड किया जा सकता है। इस नीति के तहत अतिथि अध्यापकों और ठेके पर रखे अध्यापकों के तबादला संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। बहराहल फैसला आते ही शिक्षिकाओं ने तबादले को लेकर अपनी तैयारी शुरु कर दी है।