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उपभोक्ता फोरम का फैसला : कार जलने की कीमत, ब्याज समेत देगी इंश्योरेंस कंपनी

7 वर्ष पहले
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उपभोक्ता फोरम का फैसला : कार जलने की कीमत, ब्याज समेत देगी इंश्योरेंस कंपनी

झज्जर| कारजल जाने पर उपभोक्ता को क्लेम देने से मना करने वाली इश्येारेंस कंपनी को अब उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद कार मालिक को 9 प्रतिशत के ब्याज समेत क्लेम की राशि लौटाना पड़ेगी। झज्जर के मोहल्ला छावनी निवासी मेनपाल पुत्र उदयपाल ने बहादुरगढ़ की नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी से अपनी कार का बीमा कराया हुआ था। वर्ष 2011 की 5 सितम्बर को जब मेनपाल अपनी कार नम्बर एचआर,26 एजी,1919 में बैठकर गुड़गांव जा रहा था। तभी फतेहपुर के पास ही एकाएक कार के इंजन में आग लग गई और कार पूरी तरह से जल गई। मेनपाल कार में आग लगने से पहले ही स्थिति को पूरी तरह से भांपकर कार से बाहर निकल गया। इस मामले की सूचना उसी समय पुलिस को भी दी गई। बाद मेें जब मेनपाल ने अपनी जली हुई कार का क्लेम लेने के लिए इश्योरेन्स कम्पनी के यहां गुहार लगाई तो कम्पनी ने कार उपभोक्ता द्वारा योजनाबद्ध तरीके से स्वयं ही जलाए जाने की आशंका बताकर उसका क्लेम पास करने से इंकार कर दिया। बाद में मेनपाल ने इस मामले की शिकायत झज्जर जिला उपभोक्ता फोरम में की। मामले की सुनवाई के दौरान ऐसा कोई भी तर्क सामने नही आया जिससे यह साबित होता हो कि मेनपाल की शिकायत झूठी है। इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए फोरम ने मेनपाल की शिकायत को सही माना और नेशनल इश्योरेन्स कम्पनी को आदेश दिए कि वह मेनपाल को उसकी जली हुई कार का क्लेम तीन लाख साठ हजार रूपए अदा करे। कम्पनी को यह भी आदेश दिए है कि कम्पनी को बीमे की रकम 9 प्रतिशत ब्याज सहित उपभोक्ता को देनी होगी।

न्यूज इनबॉक्स