खाद बीज विक्रेताओं का बीएससी नियम का विरोध
झज्जर। केंद्रसरकार के नए नियम बीएससी की डिप्लोमा या डिग्री होने पर ही कोई खाद बीज की बिक्री कर सकता है। इसके विरोध में पहली बार जिले भर के दुकानदारों ने अपने दुकान बंद रख तहसीलदार हितेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा।
ये नियम केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2015 में ही जारी कर दिया गया था। इसको लेकर अभी तक उधेड़बुन रही। सालों से खाद बीज की बिक्री कर रहे दुकानदार भी इसको लेकर ज्यादा जागरूक नहीं रहे। हालांकि जब उन्हें लगा कि नियम को लेकर सरकार के कठोर नियम के बाद हरियाणा सरकार भी सख्त हो गई है तब खाद बीच विक्रेताओं ने बैठक कर मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला लिया। इसके बाद झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी मातनहेल की सभी खाद बीज की दुकानें बंद रखी। इस संबंध में दुकानदार एसोसिएशन ने ज्ञापन के जरिए कहा कि जो लोग अब तक पुराने लाइसेंस के जरिए दुकानें खोले हुए हैं उन्हें इस नए नियम से दूर रखा जाए। विरोध करने वालों में एसोसिएशन के प्रधान बलजीत पुनिया,ओमप्रकाश शर्मा,बंसी लाल,हितेष शर्मा, ताराचंद गोदारा, राजपाल सैनी,प्रमोद बंसल प्रमुख रूप से शामिल रहे।
झज्जर. खादकीटनाशक विक्रेता तहसीलदार हितेंद्र शर्मा को ज्ञापन देते हुए।