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शहर में बिना अनुमति नहीं बजेगा डीजे

7 वर्ष पहले
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नारनौल|जिला प्रशासनकी इजाजत के बिना विवाह स्थलों धर्मशालाओं या अन्य स्थलों पर डीजे आदि नहीं बजाया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।यह जानकारी देते हुए एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि शहर में विवाह स्थलों धर्मशालाओं में ऊंची आवाज में डीजे अन्य उपकरणों के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें मिल रही हैं। इसी बात के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि बिना प्रशासन की इजाजत के तेज आवाज में डीजे बजाया जाए। कई बार देर रात तक डीजे की आवाज आती है जिससे मरीजों को भारी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी लाउड स्पीकर स्वामियों द्वारा निर्धारित ध्वनि से अधिक आवाज में डीजे बजाया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिए गए हैं।