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चुनाव के दौरान प्रशासनिक कार्य निर्बाध करें
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आचार संहिता में भी हो सकते हैं सरकारी काम
सतनाली मंडी | विधानसभाचुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी जनता की जरूरतों से जुड़े काम अटकाने शुरू कर दिए हैं। सरकारी कार्यालयों में एक ही बात सुनने को मिल रही है कि ‘आचार संहिता’ लगी हुई है। ऐसे में चुनाव के बाद काम होगा। ऐसे में जनता दफ्तरों से जुड़े कामकाज को लेकर परेशान हैं।
समाजकल्याण विभाग
जोकाम हो सकते हैं : पेंशनयोजना, छात्रवृत्ति। विभाग की ओर से इन्हें स्वीकार किया जाएगा।
जोनहीं हो सकते : वृद्धआश्रम, होस्टल नहीं खोले जा सकते।
बिजलीनिगम
जोकाम हो सकते हैं : घरेलू,कृषि व्यवसायिक कनेक्शन जिनमें डिमांड नोटिस का पैसा जमा हो चुका है।
जोकाम नहीं हो सकते : नएपावर हाउस के वर्क ऑर्डर, एमपी, एमएलए कोटे से काम नहीं हो सकते।
जलदायविभाग
जोकाम हो सकते हैं : नएकनेक्शन जारी मीटर मोटर बदलने तथा बिल दुरुस्तीरकण के कार्य हो सकेंगे।
जोनहीं हो सकते : नएट्यूबवैल स्वीकृत नहीं हो सकते।
रसदविभाग
जोकाम हो सकते हैं : राशनआवंटन, उठान वितरण, रसोई गैस कनेक्शन पर कोई रोक नहीं है। गड़बड़ी पर डीलर को ससपेंड किया जा सकता है।
जोनहीं हो सकते : सस्पेंडडीलर बहाल नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जा सकते। राशन कार्ड में नाम जोड़े हटाए जाने पर भी रोक।