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लालबत्ती पर पाबंदी

7 वर्ष पहले
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नारनौल | जिलेमें वाहनों पर अवैध रूप से लगी लाल बत्ती पर धारा 144 लागू करते हुए पाबंदी लगाई गई है। जिलाधीश अतुल कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता कार्यकर्ता द्वारा वाहनों पर अवैध रूप से लाल बत्ती लगी हुई मिली तो कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। यह आदेश प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ट्रांसपोर्ट एंबुलेंस वाहनों पर लागू नहीं होंगे।