पंपलेट पर प्रेस का नाम-पता जरूरी : डीसी
नारनौल | जिलेमें सभी प्रिंटिंग प्रेस चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार कार्य करेंगी। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिलाधीश अतुल कुमार ने इस संबंध में आदेश पारित किए हैं। आदेशों के अनुसार किसी भी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक पंपलेट, पोस्टर चुनाव से संबंधित अन्य सामग्री छापने से पहले यह सुनिश्चित करें कि पंपलेट के नीचे प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता फोन नंबर जरूर अंकित करें। ऐसा करने पर संबंधित प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कानूनों की भी पालना अवश्य करें।