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एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए बैंक खाता ही पर्याप्त, आधार जरूरी नहीं : नगराधीश
भारतसरकार ने 1 जनवरी 2015 से सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को सीधे लाभ स्थानांतरण योजना के तहत सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है।
नगराधीश रोहित यादव ने बताया कि इस योजना के तहत 1 जनवरी 2015 से घरेलू गैस उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर बाजार भाव 774 रुपए पर उपलब्ध करवाया जाएगा तथा सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में सीधे स्थानांतरण की जाएगी। जिन घरेलू गैस उपभोक्ताओं के पास आधारकार्ड नहीं है, उस उपभोक्ता का बैंक खाता आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बडोदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीआईटीआई बैंक एनए, कारपोरेशन बैंक, देना बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन्डूसिन्ड बैंक, आईएनजी वैश्य बैंक लि., करूर वैश्य बैंक, कोटक महेन्द्रा बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफमैसूर, सिंडिकेट बैंक, दी हांगकांग एंड सिंघल बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफइण्डिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, दि कोसमोस कॉरपोरेशन बैंक, तमिलनाडु मैरसैट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, दा कालुपर कॉमर्शियल कॉ. बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफत्रवणकोर, स्टैंडर्ड चार्टिड बैंक, यूको बैंक, इलाहबाद बैंक, आईडीबीआई बैंक, सरस्वत बैंक, एक्सिस बैंक, आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, दा श्यामरो वाईटल कॉपरेटव बैंक, दा वैस्ट बंगाल स्टेट कॉ. बैंक, दि वर्छा कॉपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक आफबीकानेर एण्ड जयपुर, यश बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, दि महसाना अर्बन कॉपरेटिव बैंक सीटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कारर्पोरेशन बैंक में से किसी भी बैंक में सब्सिडी प्राप्त करने हेतु खाता होना अथवा खुलवाना होगा। जिन घरेलु गैस उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड है वो किसी भी बैंक में अकाउण्ट खुलवाकर घरेलु गैस पर सब्सिडी की राशि प्राप्त कर सकते हैं।
गैस एजेंसी से मिलेंगे नि:शुल्क फाॅर्म
नगराधीशने बताया कि घरेलु गैस उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित गैस एजेंसी से सब्सिडी से संबंधित फार्म नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं तथा इनको भरकर शीघ्र अति शीघ्र उनके पास जमा करवाएं ताकि उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी प्राप्त करने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। यदि कोई घर