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जिले के गांवों में 13 फरवरी से शुरू होगी नई वार्डबंदी
जिलेके सभी गांवों में नए सिरे से वार्ड बनाए जाएंगे। पंचायतों के अगले चुनाव इसी नई वार्डबंदी के आधार पर होगें। प्रशासन इस काम को पूरा करने के लिए 13 फरवरी से जुट जाएगा।
ग्राम पंचायतों के नए सिरे से वार्डबंदी के काम की जानकारी देने के लिए सोमवार अतिरिक्त उपायुक्त आरएस वर्मा ने लघु सचिवालय में बैठक बुलाई। मीटिंग हॉल में हुई इस बैठक में ग्राम पंचायतों की वार्डबंदी के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली तथा जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। एडीसी ने कहा कि महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायतों की वार्डबंदी की जानी है। यह काम जनगणना-2011 के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि गणन अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण 13 फरवरी से 21 फरवरी तक पूरा किया जाना है। गणन अधिकारी वार्डों का निर्धारण 21 फरवरी तक पूरा करेंगे। इसके बाद सर्कल राजस्व अधिकारी 22 फरवरी को प्रारंभिक प्रकाशन करवाएंगे। 23 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रारंभिक प्रकाशन के खिलाफ सर्कल अधिकारी के पास एतराज पेश किया जा सकता है। 2 मार्च तक सभी एतराजों के बारे में सर्कल अधिकारी निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि 5 मार्च को सर्कल राजस्व अधिकारी के निर्णय के खिलाफ संबंधित एसडीएम के पास अपील की जा सकेगी।
11 मार्च को होगा वार्डबंदी का अंतिम प्रकाशन
6से 10 मार्च तक एसडीएम इन अपील पर अपना निर्णय लेंगे। इसके बाद 11 मार्च को सर्कल राजस्व अधिकारी द्वारा वार्डबंदी का अंतिम प्रकाशन होगा। उन्होंने कहा कि वार्डबंदी का काम सीआरओ कम तहसीलदार की देखरेख में होगा तथा केवल ग्राम पंचायतों की वार्डबंदी की जाएगी। वर्मा ने कहा कि इस काम के लिए संबंधित स्टाफ को अच्छी तरह प्रशिक्षण दें। वार्डबंदी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि जनसंख्या सभी वार्डों में लगभग एक ही होनी चाहिए। आबादी का 5 फीसदी तक अंतर ही होना चाहिए। जहां जो परिवार रह रहा है उसी स्थान पर उसका वार्ड माना जाए। उन्होंने बीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे सीआरओ को आज ही जनसंख्या का आंकड़ा उपलब्ध करवा दें।