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बेटी की सहेली से किया था दुष्कर्म, मिली 10 साल की सजा

7 वर्ष पहले
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पानीपत। बेटी की सहेली से दुष्कर्म करने वाले दाेषी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता के माता-पिता की मौत हो चुकी थी। वह भाई के साथ रहती थी। मामला दो साल पुराना है।

एकता विहार कॉलोनी रहने वाले पीड़िता के भाई ने 10 जनवरी, 2013 को थाना चांदनी बाग पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह मूलरूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। कुछ दिन से अपने पैतृक गांव में गया हुआ था। गांव जाते वक्त अपनी छोटी बहन को परिचित शंकर के घर छोड़कर गया था। शंकर की बेटी और उसकी बहन आपस में सहेली थी। जब वह घर से लौटकर आया तो कुछ दिन बाद उसकी रिश्ते की मौसी ने बच्ची की हालत देखकर शक हुआ। जांच करवाई तो डॉक्टर ने उसे गर्भवती बताया। नाबालिग ने बताया कि शंकर ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।

शिकायत पर पुलिस ने शंकर के खिलाफ पोस्को एक्ट, आईपीसी की धाराएं 376 (2), 506 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। दो साल तक चली कानूनी कार्यवाही में दोनों पक्षों की सुनने के बाद जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की अदालत ने सोमवार को शंकर को सभी आरोपों में दोषी माना था। बुधवार को शंकर को 10 साल कैद, 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी।

पीड़िता का भाई शंकर के साथ काम करता था। शंकर की पत्नी की मौत हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद से ही शंकर जेल में बंद है। शंकर की एक 13 साल की बेटी भी है।