सुनो...सुनो; एक्सईएन की गाड़ी होगी नीलाम
कोर्टपरिसर में बुधवार को ढोल बजने लगा। वकीलों के चैंबर में पहली बार बजे ढोल देखकर सब हैरान थे। आवाज लगाकर मुनादी की गई कि 29 फरवरी को कोर्ट परिसर में पीडब्ल्यूडी एक्सईएन की बुलेरो गाड़ी की खुली नीलामी करवाई जाएगी।
दरअसल, बिचपड़ी चौक पर बिना जमीन अधिग्रहण किए एक व्यक्ति की जमीन पर पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई हुई है। मुआवजा मिलने और जमीन भी नहीं छोड़ने पर कोर्ट में मामला विचाराधीन था। कोर्ट ने मामले में मुआवजा राशि की पूर्ति के लिए पीडब्ल्यूडी एक्सईएन की गाड़ी को कुर्क कर नीलाम करवाने के आदेश दिए हैं। सुखदेव नगर निवासी रघुबीर सैनी ने जनवरी 2009 में कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि बिचपड़ी चौक के पास उनकी 3700 वर्ग गज जमीन पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क का निर्माण किया हुआ है। आज तक उन्हें उनकी जमीन का कोई मुआवजा तक नहीं मिला है। 26 अगस्त 2010 को एडिशनल सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में रघबीर सैनी के पक्ष में फैसला आया।
कोर्ट ने जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया कि एक साल के अंदर या तो मालिक को जमीन का कब्जा दें या फिर अतिरिक्त लाभ के साथ मुआवजा। विभाग ने इनमें से कुछ नहीं किया। मार्च 2012 को फिर सैनी ने कोर्ट के आदेश की पालना करवाने को लेकर याचिका कोर्ट में डाली। अदालत ने पीडब्ल्यूडी एक्सईएन की बोलेरो कुर्क करने के आदेश दिए। अब कोर्ट ने कुर्क की जा चुकी बुलेरो गाड़ी की 29 फरवरी को खुली नीलामी के आदेश दिए हैं।
^रेवन्यू विभाग से सड़क की जमीन की पैमाइश करवाई गई है। पीडब्ल्यूडी ने किसी की सड़क पर कब्जा नहीं किया है। शिकायतकर्ता की जमीन पर सड़क नहीं बनी है। फैसले को लेकर कानूनी राय ली जा रही है।’ -प्रदीप अत्री, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी
^सालों से मेरी जमीन पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने कब्जा किया हुआ है। बिना जमीन अधिग्रहण किए मेरी जमीन पर सड़क बना दी। कोर्ट के आदेश होने के बावजूद ना ही उन्हें मुआवजा दिया गया है और ना ही जमीन छोड़ी है। पीडब्ल्यूडी एक्सईएन की गाड़ी की नीलामी की आदेश अब हुए हैं।’ -रघबीर सैनी, निवासी सुखदेव नगर
कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई
कोर्ट परिसर में करवाई गई 29 फरवरी के लिए मुनादी