दहेज हत्या में पति सहित तीन को सजा
पानीपत| अतिरिक्तसत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति सहित तीन लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इसमें दोषी पति भूपेंद्र को 14 साल और मृतका के सास-ससुर को सात-सात साल की सजा दी गई है। विवाहिता ने शादी के 8-9 माह बाद संदिग्ध परिस्थिति में जहरीला पदार्थ निगल लिया था। उपचार के दो दिन बाद 27 अक्टूबर को विवाहिता की मौत हो गई। जाटल रोड स्थित न्यू सैनीपुरा राकेश ने पुलिस को बताया उसकी सबसे छोटी बहन सरोज उसकी शादी 8-9 माह पहले महाराणा गांव के भूपेंद्र उर्फ बिंदर के साथ की थी। 25 अक्टूबर को उसकी बहन के ससुर पाल सिंह ने फोन करके बताया कि सरोज ने दवाई खा ली। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पति भूपेंद्र, ससुर पाल सिंह, सास किताबों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।