उद्यमियों को अब नहीं देना होगा दो महीने का एडवांस, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
पानीपत| उद्यमियोंको अब एसीडी यानी दो महीने का एडवांस बिजली नहीं देना होगा। शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हरियाणा चैंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रीतम सचदेवा ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। एसीडी का उद्यमी विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसके बदले में उद्यमियों को कुछ रिटर्न नहीं मिलता था। बिजली निगम ने इस पर ब्याज देने का भी वादा किया था, लेकिन किसी को ब्याज नहीं मिला।