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जेबीटी नियुक्ति पर हाईकोर्ट का रोक हटाने से इनकार

5 वर्ष पहले
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चंडीगढ़ | 9,455जेबीटी की नियुक्ति पर रोक हटाने से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। भर्ती मामले में कंप्यूटर रिकॉर्ड पर सरकार हाईकोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर सरकार को उस व्यक्ति का हलफनामा पेश करने के आदेश दिए हैं, जिसने शिक्षक भर्ती बोर्ड से शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा रिकॉर्ड रिसीव किया था।

मामले में सुनवाई आरंभ होते ही हाईकोर्ट ने पूछा कि शिक्षक भर्ती बोर्ड भंग होने के बाद कंप्यूटर को किसने रिसीव किया था। इस पर सरकारी पक्ष कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया। सरकार की तरफ से कहा गया कि भर्ती में किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रही है और सब कुछ तय नियमों के तहत ही किया गया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि जब कंप्यूटर सौंपे गए तो क्या यह बताया गया था कि इसमें शिक्षक भर्ती से जुड़ा रिकॉर्ड किस कंप्यूटर में है। कौन सा कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर था। क्या यह जांचा गया रिकॉर्ड सही है।
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