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पुलिस गिरफ्त से दोस्त को छुड़ाने वालों को 7 साल कैद
पानीपत | पुलिसकी आंखों में मिर्च डालकर साथी को छुड़ा ले जाने वाले 7 दोषियों को अदालत ने 7 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषियों को 2 हजार जुर्माना भी लगाया है, वहीं दो आरोपियों को बरी कर दिया है। घटना हथवाला के एसजीआई (समालखा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन) के बाहर 28 जून 2012 को हुई थी। जिस छात्र को छुड़ाने आए थे वह एसजीअाई बीटेक के चौथे सेमेस्टर का छात्र था।
हिसार थाना में तैनात एएसआई अब्बू राम ने थाना समालखा पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जिला फतेहाबाद के गांव घोलू का रहने वाला विक्रम हत्या आर्म्स एक्ट के आरोप में हिसार जेल में था। वह विक्रम एसजीआई बीटेक के चौथे सेमेस्टर का छात्र है। 28 जून 2012 को विक्रम का पेपर था। विक्रम का पेपर दिलवाने के लिए वह अपने साथी निहाल बलजीत के साथ हिसार से हथवाला आए थे। विक्रम शाम को 2:30 बजे पेपर देने के लिए इंस्टीट्यूट के अंदर चला गया। वह 4 बजे ही पेपर खत्म करके कॉलेज के बाहर आया। हिसार जाने से पहले विक्रम ने चाय पीने के लिए कहा। इंस्टीट्यूट के बाहर एक दुकान में चाय पीने के लिए बैठ गए। इतने में ही दो बाइकों पर सात-आठ युवक आए। उनमें से एक युवक रिचार्ज करवाने के बहाने दुकान में घुसा। कुछ देर बाद युवक ने तीनों पुलिसकर्मियों के मुंह पर मिर्च पाउडर डाल दिया। उनके साथ मारपीटकर और फायर करके विक्रम को छुड़ा ले गए। पुलिसकर्मी बलजीत की कार्बाइन भी लूट ले गए।
2 जुलाई 2012 काे एक आरोपी अनिल कुमार उर्फ भादू निवासी चौधरी हिसार को पुलिस ने गिरफ्तार कर किया। उसकी निशानदेही पर ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई थी। आरोपियों से कार्बाइन, एक बाइक, अन्य सामान बरामद हुआ था। 27 माह तक चली कानूनी बहस के बाद अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण गुप्ता की अदालत ने सोमवार को 7 आरोपी संजय-रवि निवासी पटेल नगर हिसार, सूर्यकांत- प्रदीप निवासी कुंवारी हिसार, विनोद निवासी लुदास हिसार, विक्रम-पवन निवासी शास्त्री नगर को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई। जबकि अनिल मनोज निवासी मंगाली हिसार को बरी कर दिया।