हवलदार के बेटे की हत्या में तीन दोषी
पानीपत | वधावारामकॉलोनी में हवलदार के बेटे की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन को अदालत ने दोषी ठहराया है। चौथी आरोपी युवती को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। सजा पर बहस शुक्रवार को होगी। पांचवें आरोपी को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। वारदात 21 फरवरी, 2011 की है।
गुड़गांव में तैनात हवलदार रमेश के 21 वर्षीय बेटे सचिन की 21 फरवरी की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिकायत के मुताबिक कॉलोनी की युवती सोनम ने सचिन को फोन कर घर से बाहर बुलाया था। सचिन घर से निकला तो उसका मामा राजकुमार भी पीछे हो लिया। खाली पड़े प्लॉट के पास कॉलोनी के अनिल ने सचिन को गोली मार दी। सचिन की मौके पर ही मौत हो गई।
हत्या में कॉलोनी के पवन लाला, विनोद और डाहर के पवन शर्मा भी शामिल थे। युवक के पिता की शिकायत पर युवती सोनम सहित पांच लोगों के खिलाफ थाना शहर में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। अनिल, पवन शर्मा और विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया। जांच के दौरान ही युवती को केस से बाहर कर दिया गया। पवन लाला को पुलिस पकड़ नहीं सकी, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया। साढ़े 3 साल की सुनवाई के बाद गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. सुशील गर्ग की अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया।