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जाम से बचाने के लिए जीटी रोड पर धारा 144
पानीपत| डीसीसमीरपाल सरो ने जीटी रोड पर दोनों ओर ट्रैफिक सेवा बाधित करने पर कानून की धारा 144 लगा दी है। टोल प्लाजा से होटल गोल्ड तक दोनों तरफ अवैध तौर पर वाहनों, रेहड़ी वालों, खोमचे वालों रिक्शा चालकों के खड़ा होने तथा पटरी लगाकर सामान बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लालबत्ती चौक से रामलाल चौक तक भी नो वेंडर नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है। इस धारा के तहत दो साल तक सजा और जुर्माना लग सकता है।