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बेटी की सहेली से दुष्कर्म में दोषी करार, सजा कल
बेटीकी सहेली से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। सजा बुधवार को सुनाई जाएगी। पीड़िता के माता-पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। वह भाई के साथ रहती थी। मामला दो साल पुराना है।
एकता बिहार कॉलोनी रहने वाले पीड़िता के भाई ने 10 जनवरी 2013 को थाना चांदनी बाग पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह मूलरूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। कुछ दिन से अपने पैतृक गांव में गया हुआ था।
गांव जाते वक्त अपनी छोटी बहन को परिचित शंकर के घर छोड़कर गया था। शंकर की बेटी और उसकी बहन आपस में सहेली थीं। जब वह घर से लौटकर आया तो बहन ने बताया कि शंकर ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।
शिकायत पर पुलिस ने शंकर के खिलाफ पोस्को एक्ट, आईपीसी की धाराएं 376 506 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। एक साल तक चली कानूनी कार्यवाही में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की अदालत ने सोमवार को शंकर को सभी आरोपों में दोषी माना है। बुधवार को सजा पर बहस होगी। शंकर मूलरूप से नेपाल का रहने वाला है। पीड़िता के भाई शंकर दोनों साथ-साथ काम करते थे। शंकर की प|ी की मौत हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद से ही शंकर जेल में बंद है।