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महिला की हत्या में पति-देवर दोषी

7 वर्ष पहले
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नहर के किनारे मिला था शव

पानीपत | दहेजके लिए महिला की हत्या के आरोपी पति देवर को अदालत ने दोषी ठहराया है। सबूत के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया। 12 दिसंबर को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। सबूतों से यह साबित हो गया कि पति ने भाई के साथ मिलकर प|ी की फंदा लगाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव नहर में फेंक दिया। आठ दिन बाद महिला का शव बरामद हुआ था। मामला किशनपुरा की गणपति कॉलोनी का है।

दिल्ली के जौहरीपुर की रहने वाले अमित तोमर ने थाना चांदनी बाग पुलिस में 23 अक्टूबर 2011 को दी शिकायत में बताया कि उनकी बहन रेणु की शादी 21 फरवरी 2006 में गणपति कॉलोनी निवासी बिजेंद्र के साथ हुई थी। बिजेंद्र के पिता कर्मबीर सास कृष्णा, देवर सतेंदर कम दहेज मिलने पर रेणु को परेशान करते थे। 19 अक्टूबर को फोन कर बिजेंद्र ने बताया कि उसने रेणु को वजीराबाद पुल से घर से लिए बस में बैठा दिया है, लेकिन शाम तक भी रेणु घर नहीं पहुंची। कोई सुराग नहीं लगा तो बिजेंद्र ने दिल्ली के तिमारपुर थाने में रेणु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

आठ दिन बाद गढ़ी के पास नहर के किनारे रेणु का शव मिला। कपड़ों से रेणु की पहचान हुई। उसके सिर के पीछे चोट के निशान थे। अमित ने बिजेंद्र, सतेंदर, कृष्णा, कर्मबीर देवरानी अनीता पर रेणु की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस पांचों पर दहेज हत्या सबूत खुद-बुर्द करने के आरोप में आईपीसी की धाराएं 304बी 201 में केस दर्ज कर लिया। मंगलवार को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की अदालत ने बिजेंद्र को 304बी 201 में तथा सतेंदर को 201 में दोषी माना है। सास, ससुर देवरानी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।