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हत्या के मामले में पानीपत के संदीप को उम्रकैद

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़/पानीपत| हत्याके तीन वर्ष पुराने मामले में जिला अदालत ने पानीपत निवासी संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

1 दिसंबर 2011 के दायर मामले में संदीप उर्फ संजू को दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में मृतक वीरेंद्र सिंह का रिश्तेदार सुखविंदर सिंह शिकायतकर्ता था। जिसने शिकायत दी थी कि वीरेंद्र और उसके साथी सोहन सिंह का सुबह ग्यारह बजे के करीब कजहेड़ी में संदीप के साथ विवाद चल रहा था। शिकायतकर्ता हस्तक्षेप करता कि इससे पहले ही संदीप ने चाकू से वीरेंद्र के पेट में वार कर दिया। घायल वीरेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी।