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पर्यवेक्षक ने दिए चुनाव खर्च संबंधी निर्देश

7 वर्ष पहले
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भारतनिर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि एवं चुनाव खर्च पर्यवेक्षक अमित भोले ने बुधवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में चुनाव खर्च से जुड़े विभिन्न नोडल अधिकारियों को सं‍बोधित करते हुए चुनाव खर्च बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा तथा नामांकन पत्र भरते समय खाते की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। हरियाणा में चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। कोई भी उम्मीदवार पूरी चुनाव प्रक्रिया में 20 हजार रुपए से अधिक का भुगतान नकद रूप में नहीं कर सकता अर्थात केवल 20 हजार रुपए ही नकद रूप में खर्च किए जा सकते हैं। सभी खर्चों का भुगतान बैंक खाता के माध्यम से चैक/ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनइएफटी द्वारा किया जाएगा।

भोले ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार या उसका एजेंट या उसका समर्थक चुनाव प्रक्रिया के दौरान 50 हजार रुपए तक की राशि अपने साथ नकद रूप में रख सकता है। परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अंदर-अंदर उम्मीदवार को अपने खाते का पूरा विवरण रजिस्टर सहित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पानीपत को जमा करवाना होगा। बैठक में डीसी अजित बालाजी जोशी, एडीसी आरएस वर्मा, एसडीएम अश्वनी मलिक और सीटीएम पीके कौशिक मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

पानीपत. भारतनिर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक अमित भोले लघु सचिवालय द्वितीय तल के सभागार में चुनाव खर्च पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए।