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उपायुक्त ने बैठक कर पेंशन के लिए पार्षद की बढ़ाई जिम्मेदारी

6 वर्ष पहले
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पानीपत | पेंशनके लिए डेडिकेटेड बैंक अकाउंट जरूरी है। इसी बैंक खाते में पेंशन की राशि जाएगी। अगर किसी ने जन-धन योजना के तहत बैंक खाता खुलवाया है, तो भी उसे खाता खुलवाना होगा। अगर कोई मॉडल टाउन एरिया में रहता है और उसकी पेंशन तहसील कैंप में है या कहीं और तो ऐसे पेंशनभोगी अपने पार्षद से पूछकर बैंक खाता खुलवाएं। लीड बैंक के मुख्य मैनेजर बीएस सैनी ने कहा कि पेंशन भोगी अपने पार्षद से बैंक का फार्म लेकर भरें और पार्षद को ही दे दें। पार्षद नहीं मिले तो खुद भी बैंक में जमा कर सकते हैं। इसको लेकर डीसी समीरपाल सरो ने मंगलवार को बैंक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही पार्षदों के साथ बैठक की और इसमें तेजी लाने को कहा।