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जिला बार एसोसिएशन चुनाव में दखलअंदाजी खत्म

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। हरियाणा, चंडीगढ़ व पंजाब में वकीलों की लाइसेंसिंग व कंट्रोलिंग अथॉरिटी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का जिला बार एसोसिएशन के चुनावों में हस्तक्षेप को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
जस्टिस के कण्णन ने फैसले में कहा कि जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनावों संबंधी विवाद का निपटारा राज्य बार काउंसिल नहीं कर सकती। ऐसे में सिविल कोर्ट में इन विवादों की सुनवाई की जाए। हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बार काउंसिल या उनकी किसी कमेटी को बार एसोसिएशन के चुनावों को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है।
मेवात जिला बार एसोसिएशन के वकील ताहिर हुसैन की याचिका में कहा गया कि उन्हें बार एसोसिएशन का प्रेजीडेंट चुना गया था। इस संबंध में एक शिकायत पर बार काउंसिल की एडहॉक कमेटी ने दोबारा चुनाव कराने का फैसला सुना दिया। बार काउंसिल के चेयरमैन ने दो सदस्यों की सुपरविजन में चुनावों का शेड्यूल भी तैयार कर दिया। बार काउंसिल के 4 जुलाई के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देकर खारिज करने की मांग की गई।

जस्टिस कण्णन ने फैसले में कहा कि स्टेट बार काउंसिल या उनके द्वारा गठित किसी कमेटी को यह अधिकार नहीं है कि वे बार एसोसिएशन के चुनावों को अवैध ठहरा सकें। फैसले में स्पष्ट किया गया कि लोकल बार एसोसिएशन चुनावों के विवाद पर यह फैसला लागू होगा जबकि बार काउंसिल के खुद के चुनावों पर यह लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट ने मेवात बार एसोसिएशन का चुनाव कराने का बार काउंसिल का फैसला इसके साथ ही खारिज कर दिया।