पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करेंपानीपत. तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर इसमें से आधी राशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
थाना बापौली के अंतर्गत गांव खोजकीपुर गांव के नजदीक स्थित बाबा ब्रrा गिरी कुटिया में आठ जुलाई, 2012 को भंडारे का कार्यक्रम था। इस दौरान खोजकीपुर गांव में एक 3 वर्षीय बच्ची गांव के ही दूसरे बच्चों के साथ कार्यक्रम में पहुंच गई। वहीं पर मौजूद गांव का ही 26 वर्षीय गोरधन नामक युवक मौका पाकर बच्ची को उठाकर यमुना बांध के नीचे स्थित खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसी दौरान वहां से गांव का एक व्यक्ति गुजरा तो उसे बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह उस तरफ पहुंचा तो गोरधन बच्ची को वही छोड़कर भाग निकला। उसके पिता ने बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराकर इस बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पिता के बयान पर धारा 376 के तहत गोरधन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसी दिन शाम को गिरफ्तार किया।
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.