अल्पसंख्यकों को मिलेगा ऋण, खुद का मकान जरूरी
नईअनाज मंड़ी रेवाड़ी दुकान नंबर 163/4 स्थित हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा अल्प संख्यक समुदायों के लिए 22 फरवरी तक ऋण जागरुकता पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त डाॅ. यश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि पखवाड़े के तहत अल्प संख्यक समुदायों मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई सिक्ख को निगम द्वारा योजनाओं के तहत ऋण बारे जानकारी दी जाएगी और स्वरोजगार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
हरियाणानिवासी ही पात्र
पात्रताकी जानकारी देते हुए बताया कि वह हरियाणा राज्य का निवासी उसका आधार कार्ड बना होना अनिवार्य है। उसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो तथा वह किराएदार हो बल्कि उसका स्वयं का मकान होना चाहिए। शहरी क्षेत्र के लाभपात्र की वार्षिक आय एक लाख 3 हजार रुपए ग्रामीण क्षेत्र के लाभपात्र की वार्षिक आय 81 हजार रुपए से अधिक ना हो तथा उसके पास मेडिकल प्रमाण पत्र, संबंधित शैक्षणिक, तकनीकी व्यवसायिक योग्यता अनुभव हो तथा उसने पहले निगम की योजनाओं का लाभ नहीं लिया हुआ हो।
6प्रतिशत की दर से 5 वर्षों के लिए मिलेगा ऋण
स्वरोजगारप्रदान करने के लिए 50 हजार रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें किसी प्रकार के अनुदान सब्सिडी का प्रावधान नहीं है। यह ऋण 6 प्रतिशत ब्याज दर से 5 वर्षों में मासिक किश्त के अनुसार वसूल किया जाता है। उन्होंने अल्प संख्यक समुदायों का आह्वान किया कि वे उक्त जागरूकता पखवाड़े का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।