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अब गुम प्रॉपर्टी की शिकायत दर्ज करवाने थाना जाने की जरूरत नहीं

6 वर्ष पहले
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रोहतक | गुमप्रॉपर्टी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए अब लोगों को थाना जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए स्वयं हरियाणा पुलिस की वेबसाइट पर अपना यूजर आईडी बनाकर ऑनलाइन प्रॉपर्टी की डिटेल भरकर सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। साथ ही ई-दिशा केंद्र से भी ले सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के एफिडेविट देने की जरूरत नहीं होगी। बिना एफिडेविट के ही इस बारे में रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग लॉस्ट प्रॉपर्टी के गुमशुदगी की रिपोर्ट संबंधित थाना में दर्ज करवा सकते हैं।