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अग्रिम आयकर जमा कराने का आखिरी अवसर कल

7 वर्ष पहले
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सालभर कमाओ और साथ-साथ टैक्स चुकाओ योजना के तहत साढ़े 3 लाख या इससे अधिक हर साल कमाने वाले नौकरशाह, व्यापारियों, छोटे दुकानदार दूसरे लोगों ने कुल इनकम टैक्स का 60 प्रतिशत बड़े कारोबारियों कंपनियों ने 75 प्रतिशत टैक्स सोमवार तक जमा नहीं कराया तो उन्हें ब्याज देना पड़ेगा। क्योंकि 15 दिसंबर टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि है।

आयकर विभाग दो तरीके से इनकम टैक्स वसूलता है। एक तो टीडीएस या टीसीएस के माध्यम से टैक्स काट लिया जाता है, जबकि दूसरा तरीका पे एज यू अर्न स्कीम है। इसके तहत साल भर में 10 हजार या इससे ज्यादा टैक्स जमा कराने वाले व्यक्ति को वित्त वर्ष के दौरान तीन बार टैक्स जमा कराना पड़ता है। पहला 15 सितंबर तक 30, 15 दिसंबर तक 60 15 मार्च तक सारा टैक्स जमा कराना पड़ता है, जबकि कंपनियों के लिए यह राशि 15 जून तक 15 प्रतिशत, 15 सितंबर तक 45, 15 दिसंबर तक 75 15 मार्च तक शत प्रतिशत राशि जमा करानी पड़ती है। साथ ही अगर निश्चित सीमा में अगर कोई व्यक्ति टैक्स जमा नहीं कराता तो आयकर विभाग उसी हिसाब से टैक्स वसूल करता है।

हर माह 1.1 फीसदी देना होगा ब्याज

अगरकोई व्यक्ति तय समय सीमा में टैक्स जमा नहीं कराता तो उसे आयकर विभाग को 1.1 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देना होता है। इसे एसईसी 234बी में लिया जाता है। सीए संजय थरेजा ने बताया कि सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, उन्हें अग्रिम कर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।