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जिलाधीश ने लगाया पोस्टर, बैनर और स्लोगन पर प्रतिबंध

7 वर्ष पहले
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विधानसभाचुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या प्रत्याशी बिना संपति मालिक की स्वीकृति के पोस्टर, बैनर या स्लोगन नहीं लगा सकता है। ऐसा करने के लिए संबंधित संपति के मालिक से पूर्व में लिखित रूप से स्वीकृति लेनी होगी। बिना लिखित स्वीकृति के ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जिलाधीश डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने कहा है कि अगर कहीं से चुनाव सामग्री उतरवाने की जरूरत पड़ती है, तो प्रशासन के अमले को आवश्यकतानुसार पुलिस बल मुहैया कराने की जिम्मेदारी संबंधित एसएचओ, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर निगम या नगर पालिका के सचिव की होगी। ये अधिकारी उड़नदस्तों की टीम की मदद से निरीक्षण करेंगे।