प्रशासन की बैंकों पर रहेगी नजर
रोहतक। चुनावआचार संहिता के दौरान गैर कानूनी रूप से होने वाले चुनाव खर्चे पर नजर रखने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एक लाख या उससे अधिक का लेन-देन होने पर उसकी सूचना सभी बैंक को तुरंत चुनाव कार्यालय को देनी होगी। विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता एवं खर्चा के नोडल अधिकारी एवं हुडा प्रशासक पंकज कुमार ने गुरुवार को रिटर्निंग अधिकारियों और बैंकर्स के साथ बैठक कर ये निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के कानून अनुसार विधानसभा चुनाव लड़ने वाला कोई भी उम्मीदवार 28 लाख रुपए तक खर्चा कर सकता है। इसके लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन से कम से कम एक दिन पहले किसी राष्ट्रीयकृत या कोऑपरेटिव बैंक या डाकखाने में एक नया खाता खुलवाना होगा। खाता उम्मीदवार केे नाम से या उम्मीदवार के चुनाव एजेंट के साथ संयुक्त खाता हो सकता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव संबंधी सभी खर्चे इसी खाते के माध्यम से करने होंगे।