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एफएसटी रखेगी नजर, अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाई

7 वर्ष पहले
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डमी उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग की नजर

भास्कर न्यूज | रोहतक

विसचुनाव में डमी उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग कड़ी नजर रखेगा। इसके लिए प्रत्येक हलके में तीन-तीन टीम गठित की गई हैं, जो केवल नाका लगाकर वाहनों की जांच करेंगी, बल्कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की रिपोर्ट तैयार कर चुनाव अधिकारी को देंगे। अनियमितता पाए जाने पर आयोग उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा सकता है।

शनिवार को सीटीएम रवींद्र यादव ने विकास भवन में चुनाव की तैयारियों को लेकर हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह जानकारी दी, जहां नगर निगम के डीएमसी वाईएस गुप्ता, एटीपी कृष्ण कुमार, डीएसपी अनिल कुमार, कर्ण गोयल यशपाल खटाना भी मौजूद रहे।

योजना के तहत विशेष टीमें हलके में निर्धारित स्थानों पर नाके लगाकर वाहनों की जांच करेंगी। टीम में प्रशासनिक अधिकारियों के अतिरिक्त पुलिस की टीम भी शामिल होगी, ताकि सख्ती से चुनाव आचार संहिता का पालन कराया जा सके। नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति 50 हजार से ज्यादा की नकदी लेकर घूमता है तो टीम नकदी को जब्त कर लेगी।

साथ ही 10 हजार के ऊपर का गिफ्ट देने पर भी पाबंदी रहेगी। जांच टीम को जब्त किए गए सामान की रिपोर्ट अनुबंध 57 के तहत चुनाव अधिकारी को देनी होगी। इसके अतिरिक्त आयोग ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को आईपीसी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की विभिन्न धाराओं का एक चार्ट तैयार करके दिया है। पुलिस चार्ट में दिए गए प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकती है। साथ ही वीडियो सर्विलेंस टीम (वीएसटी) को हिदायत दी गई हैं कि प्रचार प्रक्रिया की कवरेज करते समय रिकॉर्डिंग करे तो सबसे पहले वहां का संक्षिप्त ब्यौरा तैयार करें। इसमें रिकॉर्डिंग की तिथि समय का होना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं वीएसटी को रोजाना अपनी रिपोर्ट सीडी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी केे यहां जमा करवानी होगी और उसके बाद वीडियो विविंग टीम द्वारा इससे मिलान किया जाएगा। वहीं नगर निगम के एटीपी कृष्ण कुमार ने बताया कि अगर कोई राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति डिफेसमेंट प्रोपर्टी एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसे तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा और इसके बाद भी अगर वह अपने पोस्टर या बैनर नहीं हटाता है तो उसके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी।