रिश्वत मांगने पर ऑपरेटर दोषी करार, 17 को सजा
अपनेही साथी से रिश्वत मांगने वाले स्वास्थ्य विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर जोगेंद्र सिंह को अदालत ने दोषी करार दिया है। इसे 17 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। यह फैसला शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार गोयल ने दिया। विजिलेंस ने आरोपी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
स्वास्थ्य विभाग में बतौर टीबी हेल्थ विजिटर तैनात शहर के बसंत विहार निवासी गौरव ने दो मई 2015 को राज्य चौकसी ब्यूरो में शिकायत दी थी। इसमें कहा गया है कि एक अप्रैल 2013 से उसका नौ हजार रुपए का एरियर बकाया है। इस राशि के भुगतान के बदले विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर जोगेंद्र सिंह ने दस प्रतिशत के हिसाब से 1650 रुपये रिश्वत मांगी। इस पर विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए जोगेंद्र को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इसके पास से पांच पांच सौ के तीन, सौ पचास का रंग लगा एक एक नोट बरामद हुआ। इसके चलते आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने इसके खिलाफ चालान पेश किया। अब अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए उसे दोषी ठहराया है।
{टीबी अस्पताल के कर्मचारी के एरियर भुगतान के बदले मांगी गई रिश्वत {विजिलेंस ने रिश्वत की रकम के साथ किया था आरोपी को गिरफ्तार