पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

ढाई हजार लाइसेंसी हथियारों को जब्त करने की तैयारी, 20 मई तक होंगे जमा

8 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

रोहतक. नगर निगम व कलानौर नगरपालिका के चुनाव को लेकर प्रशासन अब सतर्क हो गया है। डीसी ने निगम व पालिका क्षेत्र में धारा-144 लगाकर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है और 20 मई तक सभी ढाई हजार लाइसेंसधारकों को नजदीकी पुलिस थाने या हथियार विक्रेता के पास हथियार जमा कराने की हिदायत दी है।

पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक शहर में कुल ढाई हजार से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं। इसमें सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 1001, शहर थाना क्षेत्र में 549, अर्बन एस्टेट थाना क्षेत्र में 500 व शिवाजी कालोनी थाना क्षेत्र में 450 के करीब लोग लाइसेंसी हथियार लिए हुए हैं। दो जून को नगर निगम रोहतक व कलानौर नगर पालिका के चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

आर्म्स एक्ट-1959 के तहत रोहतक शहर व निगम में शामिल सुनारिया कलां, खुर्द, कन्हेली, खेड़ी साध, पहरावर, बोहर, अस्थल बोहर, खेड़ी साध व बलियाना और कलानौर नगर पालिका क्षेत्र के लाइसेंसधारकों को अपने हथियार जल्द जमा कराने का आदेश दिया है। हथियार जमा करने पर पुलिस व हथियार विक्रेता की तरफ से हथियार मालिक को एक रसीद दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे क्षेत्र की संबंधित आर्म्स शॉप के मालिक से संपर्क कर हथियारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

नामांकन से चुनाव परिणाम तक खर्च का ब्यौरा दर्ज करें प्रत्याशी

चुनाव अधिकारी आरसी बिधान ने स्पष्ट किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की हिदायतों के तहत निगम चुनाव में एक प्रत्याशी एक लाख 75 हजार रुपए खर्च कर सकेगा। चुनाव के दौरान प्रत्याशी या उसके एजेंट को एक रजिस्टर लगाना होगा। इसमें नामांकन दाखिल करने से लेकर परिणाम घोषित होने तक के खर्च का ब्यौरा दर्ज करना पड़ेगा।

चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर एक प्रोफार्मा भरकर डीसी कार्यालय में जमा कराया जाएगा। ऐसा न करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर उम्मीदवार के लिए कोई दूसरा व्यक्ति, संस्था या संगठन प्रचार करता है तो उसका खर्च भी प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा।

एसडीएम महम कलानौर नपा के निर्वाचन अधिकारी नियुक्त

जिला उपायुक्त ने कलानौर नगर पालिका के चुनाव के लिए एसडीएम महम को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। उनके दिशा- निर्देश में पालिका के चुनाव होंगे। 16 से 21 मई तक प्रत्याशी कलानौर तहसीलदार या निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में फार्म जमा करा सकते हैं। 23 मई को चुनाव अधिकारी नामांकन पत्रों की छंटनी करेंगे।

15 मई को घोषित होंगे भाजपा व इनेलो के प्रत्याशी

नगर निगम चुनाव के लिए इनेलो व भाजपा पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव में पार्टी की टिकट पाने के लिए इनेलो के प्रत्याशियों की संख्या शनिवार को 50 से बढ़कर 57 पहुंच गई।

ग्रामीण इकाई के जिला अध्यक्ष सतीश नांदल ने बताया कि वार्ड 2 से एक, 4 से दो, 5, 8, 15 व 16 से एक-एक और पार्टी के पदाधिकारी ने टिकट के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवार तय करने के लिए 13 मई को पार्टी की पहली व 15 मई को चंडीगढ़ में दूसरी बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा करेंगे। वे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला से विचार-विमर्श करने बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे।

संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथों का अभी चयन नहीं

नगर निगम चुनाव में 20 वार्डो के कुल 238 बूथों में संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथ कौन से होंगे, यह अभी तय नहीं हो पा रहा है। पुलिस का कहना है कि 21 मई तक फार्म जमा कराए जाएंगे। 23 को प्रत्याशियों की सूची जारी होगे। कौन से वार्ड से कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, इस आधार पर संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथ चिन्हित किए जाएंगे। 10 दिन पहले निगम आयुक्त ने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर सुरक्षा के लिहाज से उन बूथों का चयन करने के लिए कहा था, जहां झगड़ा होने की संभावना है। पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निगम का यह पहला चुनाव है। साथ में वार्डबंदी भी नए सिरे से हुई है। ऐसे में प्रत्याशियों के चयन के बाद ही संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथ तय हो सकेंगे।