रोहतक. नियम 134ए के तहत ऑनलाइन जानकारी नहीं देने वाले निजी स्कूलों पर एक बार फिर तलवार लटक गई है। जिले के 141 निजी स्कूलों को नोटिस दिया गया है कि अगर दो दिन के भीतर विभाग की वेबसाइट पर दाखिलों की जानकारी नहीं दी गई तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से दो बार सचेत करने के बाद भी प्रदेशभर के निजी स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 134ए के तहत ऑनलाइन जानकारी नहीं दे रहे थे। यह मांगी जानकारी यह मांगी जानकारी: निजी स्कूल संचालकों को छात्रों व अध्यापकों की संख्या, खेल मैदान और पुस्तकालय सहित मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी।
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