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कामर्शियल लाइसेंस के लिए भी एक महीने की ट्रेनिंग जरूरी, बगैर ट्रेनिंग रिन्यू भी नहीं

5 वर्ष पहले
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लाइटव्हीकल से हैवी व्हीकल लाइसेंस बनवाने के लिए एक महीने की ट्रेनिंग को जरूरी कर दिया गया है। ट्रेनिंग में पास होने पर ही लाइट या हैवी लाइसेंस बनाया जाएगा। यह ट्रेनिंग ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में दी जाएगी। ट्रेनिंग में सफल होने पर संबंधित आरटीए में लाइसेंस से संबंधित प्रक्रिया शुरू होगी। आरटीए की तरफ से इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हैवी व्हीकल का लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए भी एक दिन का ट्रेनिंग कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कॉमर्शियल वाहन चालकों को ट्रेनिंग देने के लिए परिवहन विभाग ने एक महीने की ट्रेनिंग की व्यवस्था की है।

आदेश में कहा गया है कि चालक को गाड़ी चलाने के साथ-साथ यातायात नियमों से संबंधित जानकारी देकर टेस्ट लिया जाएगा। नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए आरटीए अधिकारी की मौजूदगी में सारी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई गलती होने पर संबंधित व्यक्ति को कॉमर्शियल वाहन का लाइसेंस नहीं दिया जाता।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले लाइट व्हीकल का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके एक साल बाद कॉमर्शियल वाहन का लाइसेंस बनता है। इसके लिए बाकायदा एक महीने की ट्रेनिंग लेनी होती है। ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आरटीए में पहचान पत्र, पढ़ाई अन्य दस्तावेज देकर लाइसेंस बनाया जाता है। लाइट व्हीकल से हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए भी दोबारा इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

^विभाग की तरफ से पूरी कार्रवाई के बाद ही कॉमर्शियल वाहन का लाइसेंस इश्यू किया जाता है। किसी प्रकार की कोई गलती होने पर लाइसेंस नहीं बनाया जाता। लाइसेंस बनाने के लिए संबंधित व्यक्ति का मेडिकल फिटनेस प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दोनों को ही पास करना बेहद जरूरी है। जिसके बाद ही लाइसेंस इश्यू किया जाता है।’’सत्यदीप, आरटीएसहायक सोनीपत।

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