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सरकारी राशन बेचने पर एक साल कैद

5 वर्ष पहले
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सरकारीराशनको षड्यंत्र रचकर अवैध रूप से बेचने के मामले को लेकर जेएमआइसी कोर्ट 2 ने करियाली सोसाइटी के सेल्समैन कुलदीप कुमार को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने दो अन्य लोगों को भी तीन-तीन माह के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 15 मार्च 2008 को जाहू चौकी के प्रभारी एएसआई परस राम टीम के साथ जाहू के नजदीक नाका लगाए हुए थे।

शाम 7:50 बजे तरक्वाड़ी की तरफ से जीप आई। इसकी तलाशी से 30 बोरियां सरकारी चावल की बरामद हुईं। जीप के अंदर बैठे बजडोह के दीप कुमार से जब इन बोरियों के बारे में पूछा गया तो उसने ये बोरियां उसकी होने की बात कही। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि ये 30 बोरियां करियाली सोसाइटी के सेल्समैन कुलदीप कुमार ने जो कि कोट लांगसा का रहने वाला था, ने अवैध रूप से दीप चंद को बेची थी। हरीश कुमार जो सरकाघाट के बैतल गांव में करियाना की दुकान करता था के गोदामों से भी सरकारी चावल और दालें बरामद की गईं।

जज मोनिका सोबंल ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई। कुलदीप कुमार को एक साल साधारण कारावास, हरीश कुमार कुलदीप सहित तीनों को 3-3 माह के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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