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रिवर राफ्टिंग की अनुमति को 31 मार्च से पहले करें आवेदन: रतन गौतम

5 वर्ष पहले
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मनाली|पर्यटन एवंनागरिक उड्डयन कुल्लू के उप निदेशक रतन गौतम ने कहा कि रिवर राफ्टिंग की गतिविधियों के संबंध में अनुमति प्रदान करने हेतु 31 मार्च से पहले आवेदन करें। प्रेस को जारी बयान में उन्होंने कहा कि अनुमति प्रदान करने हेतु उपकरणों का निरीक्षण, दस्तावेजों की छानबीन, गाइडों का टेस्ट को जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू स्थित मनाली के कार्यालय में आवेदन करें। उन्होंने कहा कि दस्तावेज जैसे ट्रेवल एजेंसी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र, फर्स्ट एड प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, गाइडों का बीमा कबर, आपरेटर की ओर से इंडेमनिटी बांड विहित प्रपत्र, लॉ बुक, राफ्टिंग से संबंधी उपकरणों की सूची, उपकरणों के क्रय संबंधी बिल, कंपनी से सामान का प्रमाणिकरण शामिल है।

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