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जीएनजी के खिलाफ िबजली बोर्ड ने किया कोर्ट केस

6 वर्ष पहले
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हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने लोक मित्र केंद्र चलाने वाली जीएनजी कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया है। बोर्ड प्रबंधन ने चैक बाउंस होने के मामले में दिल्ली में केस दायर किया है।

इसी कंपनी पर अब बोर्ड की आेर से गुड़गांव में भी केस दायर किया जाना है। कंपनी पर आरोप है कि बिजली के बिल लोक मित्र केंद्रों में जमा करवाए, लेकिन कंपनी ने इसका पैसा बिजली बोर्ड में जमा नहीं करवाए है। बिजली बोर्ड ने पहले इस मामले में पुलिस में प्राथमिकी दायर कर दी है। अब इस मामले में कंपनी पर लगभग 12 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया है। कंपनी ने बिजली बोर्ड को इस राशि के भुगतान के लिए कुछ चैक भी काट कर दिए थे, लेकिन कंपनी के चैक बाउंस होने के कारण बोर्ड ने पहले कंपनी को चैक बाउंस होने के नोटिस जारी किए। इसके जवाब में कंपनी की आेर से कोई संतोष जनक जवाब मिलने आैर बाउंस चैक के बदले कोई भुगतान करने पर कोर्ट में कंपनी के खिलाफ मामला दायर करने का फैसला लिया है। नियमों के मुताबिक, बिजली बोर्ड को कंपनी के खिलाफ उसी क्षेत्र के कोर्ट में केस दायर करना होता है जहां से चैक जारी किया हो। बोर्ड को एक करोड़ का चैक दिल्ली से जारी किया था। दूसरा एक अन्य चैक 50 लाख रुपए का गुड़गांव से जारी किया गया है। इन मामलों में बोर्ड प्रबंधन ने केस दायर करने का फैसला लिया था। इसमें से दिल्ली में केस दायर कर दिया है। गुड़गांव में अगले सप्ताह बिजली बोर्ड की आेर से केस दायर कर दिया जाएगा। काबिलेगौर है कि राज्य में लोक मित्र चलाने का काम सरकार ने जीएनजी कंपनी को सौंप रखा था। कंपनी के पास बिजली, पानी से लेकर कई तरह के बिल जमा करवाने काम भी होता था। राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पीसी नेगी ने माना कि बिजली बोर्ड ने जीएनजी कंपनी के खिलाफ दिल्ली में केस दायर कर दिया है। गुड़गांव में शीघ्र ही कंपनी के खिलाफ दूसरा केस दायर किया जाना है।