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ईएनसी ऑफिस शिमला लाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती

7 वर्ष पहले
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हाईकोर्टने इंजीनियर इन चीफ प्रोजेक्ट आईपीएच आॅफिस फतेहपुर कांगड़ा से शिमला बदलने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है। याचिककर्ता अधिवक्ता विनय शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस कार्यालय को बदलने के फैसले को गैर कानूनी बताया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार ईएनसी कार्यालय के तहत चल रही विभिन्न योजनाएं कांगड़ा, ऊना आैर हमीरपुर जिले में हंै। ये सभी सिंचाई परियोजनाएं जैसे शाहनहर, सिदांता परियोजना , फीना सिंह परियोजना, छौंझ खड्ड आैर स्वा खड् परियोजना तीन जिलों में हंै। इसे देखते हुए ही दिसंबर, 2013 में ईएनसी कार्यालय फतेहपुर में लाया गया था। मुख्यमंत्री ने जनवरी, 2014 में कार्यालय का लोकापर्ण किया था। याचिकाकर्ता के अनुसार सभी परियोजनाआें का लाभ लेने वाले लोग कांगड़ा आैर ऊना जिला से संबंध रखते हैं। इनकी सुविधाआें को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय का आैचित्य बनता है। कार्यालय बदलने से इस क्षेत्र के लोगों को असुविधा होगी आैर परियोजना के कार्यान्वयन में भी बाधा पैदा होगी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह सरकार के इस फैसले को रद्द करने के आदेश जारी करे। साथ ही जनहित में सरकार को इस कार्यालय को फतेहपुर में रखा जाए।