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एक से ज्यादा प्रमोशनल चैनल वाले पद के लिए हर वर्ष ऑप्शन

7 वर्ष पहले
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राज्यसरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन चैनल में बदलाव किया है। इस के तहत एक से अधिक प्रमोशनल चैनल वाले पद के लिए हर साल ऑप्शन मांगी जाएगी। फीडर पोस्ट पर तैनात कर्मचारी को अपनी पसंद का एक प्रमोशन के चैनल को चुनना। आप्शन को अपनाने के बाद यदि कोई कर्मचारी पदोन्नत हो जाता है तो वह तो प्रमोशन के दूसरे चैनल के लिए आवेदन कर सकेगा और ही उसे आप्शन वापस लेने की अनुमति होगी। उदाहरण के तौर पर टीजीटी से दो प्रमोशन चैनल लेक्चरर हेडमास्टर हैं। यदि टीजीटी लेक्चरर पद पर प्रमोशन का ऑप्शन देता है, तो वह हेडमास्टर पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।

सरकार ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार की तरफ से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी द्वारा एक बार दिया गया आप्शन फाइनल माना जाएगा, पूरे सेवाकाल में इसे बदला नहीं जा सकेगा। अभी भी आप्शन की व्यवस्था एक से अधिक प्रमोशन के चैनलों में लागू है। सरकार के निर्णय अनुसार अब फीडर पोस्ट से अगले उच्च पद पर एक से अधिक प्रमोशन के चैनल वाले पदों में उक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

इस संबंध में शिक्षा विभाग ने भी सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए है। शिक्षा विभाग में 2010 के बाद आप्शन की शर्त को लागू किया गया है।