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शिक्षक आत्महत्या मामले में फैसला रखा सुरक्षित

7 वर्ष पहले
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शिक्षककीआत्महत्या मामले में शिक्षा विभाग के अधीक्षक गुरु प्रकाश की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 8 सितंबर को रेणुका पुलिस स्टेशन में धारा-306, 506 के तहत एफआईआ दर्ज की गई है।

न्यायाधीश पीएस राणा के समक्ष केस की सुनवाई हुई। 12 सितंबर को गुरु प्रकाश ने हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया था कि उसे संदेह है कि आत्महत्या वाले मामले में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज भी है या नहीं। इसी आधार पर कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार किया था।

सरकार की ओर से पेश रिकाॅर्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम प्राथमिकी में है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि शास्त्री आत्महत्या वाले मामले में केवल प्रार्थी को ही आरोपी बनाया गया है। मामले की तफ्तीश जारी है।

प्रार्थी ने अपना पक्ष अदालत में रखते हुए कहा कि उसने मृतक शिक्षक को किसी भी तरह से तंग नहीं किया। ही धमकियां दी। प्रार्थी ने जो भी मृतक की ट्रांसफर संबंधित काम किया वह ऑफिशियल कैपेसिटी में किया। यदि उसने कुछ गलत किया होता तो प्रार्थी की शिकायत अधिकारियों से की जा सकती थी। शिक्षक की आत्महत्या में प्रार्थी ने किसी प्रकार का हाथ होने से इंकार किया। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।