टीचर सुसाइड मामले में अधीक्षक को जमानत
टीचरसुसाइडमामले में शिक्षा विभाग के अधीक्षक गुरु प्रकाश को हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। रेणुका पुलिस स्टेशन में अधीक्षक के खिलाफ शास्त्री कमलेश दत्त काे आत्महत्या के लिए उकसाने और उसे डराने धमकाने के आरोपों को लेेकर एफआईआर दर्ज की गई है।
बाहरजाने पर प्रतिबंध
जस्टिसपीएस राणा ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए गुरु प्रकाश को निर्देश दिए कि वे मामले की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उनके सिरमौर जिले से बाहर जाने पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि वे चालान पेश होने तक बाहर जाएं। चालान पेश होने के बाद वे देश से बाहर बिना अदालत के आदेशों के जाएं। प्रार्थी को हिरासत में लेने की सूरत में एक-एक लाख के निजी और जमानती मुचलके भरने पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि राजकीय पाठशाला कंडईवाला के शास्त्री टीचर कमलेश दत्त ने 5-6 सितंबर की रात को रेणुका झील में छलांग लगाकर अात्महत्या कर ली थी। उन्होंने आत्महत्या के लिए अधीक्षक को जिम्मेवार ठहराते हुए सुसाइड नोट भी छोड़ा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रार्थी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।