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प्रदेश में चालान कर पाएंगे ट्रैफिक इंस्पेक्टर

7 वर्ष पहले
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शिमला| यातायातनियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अब ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रदेश भर में चालान कर पाएंगे। इससे पहले वह अपने क्षेत्राधिकार में ही चालान काट सकते थे। हिमाचल प्रदेश मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 200 की उपधारा के तहत यह शक्तियां प्रदान की गई हैं। यातायात निरीक्षक अब अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रदेश भर में कर पाएंगे। नियमों के तहत ट्रैफिक इंस्पेक्टर यदि प्रदेश भर के किसी भी क्षेत्र में तैनात है और वह दूसरे स्थान पर चला जाता है। ऐसे में वह वहां भी नियमों की उल्लघंना करने पर चालान काट पाएगा। आधिकािरक सूत्रों से पता चला है कि अब ट्रैिफक इंस्पेक्टरों के पास भी चालान कर पाने का अधिकार होगा। जिससे अब मौके पर इंस्पेकटर कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालो पर नकेल कसे सकेगा। इससे यातायात को सुचारू रखने में पुिलस को मदद िमलेगी।