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हाईकोर्ट ने नौतोड़ हािसल करने वाले सरकारी कर्मचािरयों के नाम पूछे
हाईकोर्टनेप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह नए शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएं कि ऐसे कितने सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्हें सरकारी भूमि का आबंटन नौतोड़ नियमों के तहत किया गया है।
न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश पीएस राणा की खंडपीठ ने सुप्रीमकोर्ट द्वारा पारित निर्णय के तहत प्रथम दृष्टया इन आबंटनों को गैर कानूनी पाते हुए मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह कोर्ट के समक्ष सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम रखे जिन्हें नौतोड़ भूमि दे रखी है।
5532को नौतोड़ के तहत आवंटन
हाईकोर्टको दी जानकारी के अनुसार ऐसे 5532 सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें नौतोड़ नियमों के तहत भूमि दी गई है। मुख्य सचिव के शपथ पत्र के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सरकारी भूमि का आबंटन किया है। शपथ पत्र के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सरकारी भूमि का आबंटन किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के अनुसार नौतोड़ नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत नौतोड़ भूमि का आबंटन सरकारी कर्मियों को किया जा सके। नौतोड़ भूमि का आबंटन केवल भूमिहीन और गृहहीनों के लिए किया जा सकता है। मामले पर सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।