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एमसी निर्धारित नहीं कर सकता पानी की दरें: कोर्ट

7 वर्ष पहले
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शिमला | नगरनिगम शिमला की ओर से पानी की दरें पुन: निर्धारित करने के लिए की गई याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। न्यायाधीश राजीव शर्मा न्यायधीश सुरेश्वर ठाकुर ने निगम अधिनियम की धारा 170 का उल्ल्घंन पाते हुए अपने फैसले में यह स्पष्ट किया की शिमला शहर निगम परिधि से बाहर के क्षेत्र से संबंधित पानी की दरें पुन: निर्धारित करने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास निहित है। काेर्ट ने स्पष्ट किया की यही कारण है कि वर्ष 2003 में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर पानी की दरों का निर्धारण किया गया था। हालांकि नगर निगम की ओर से कहा गया कि उन्होंने प्रस्ताव पारित कर सरकार से अवाश्यक अनुमति हासिल कर ली थी। कोर्ट ने पाया कि निगम को इस तरह के प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से पानी की दरों को निर्धारित करने की शक्तियां नहीं है।